छिंदवाड़ा// सिविल न्यायालय अमरवाड़ा में वन्य प्राणियों का शिकार करने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा प्रकाश केरकट्टा ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद तीन शिकारियों को कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है 24 अगस्त 2013 को वन परिक्षेत्र सहायक कुंडाली परिक्षेत्र अमरवाड़ा स्टाफ ने वन परिक्षेत्र कुंडली में गस्त कर रहे थे वन परिक्षेत्र में तीन लोग वन विभाग के अमले को देखकर भागने लगे वन विभाग कर्मचारियों ने घेरा डाल कर सभी को पकड़ा उनकी तलाशी लेने पर उनसे एयर गन एवं अधमरी पक्षी मिले फारेस्ट टीम द्वारा इन की पूछताछ करने पर उन्होने अपना नाम विनोद राजू एवं बोनेे लाल बताया एवं खाने के इरादे से पक्षी का शिकार करना बताया वन परिक्षेत्र सहायक ने मौके पर आरोपियों के कब्जेसे पक्षी जप्त कर उन के खिलाफ प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध की पंजीबद्ध करवाया विवेचना के बाद प्रकरण का परिवाद पत्र अधिकारी हर्रई ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर चल रही बहस के बाद तीनों आरोपियों को अर्थदंड सहित कारावास दिया गया।