*सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद सख्त*
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव गृह यूपी अरविन्द कुमार को अवमानना नोटिस जारी की है और चार हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाये। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा ने अभिलाष सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव को सजायाफ्ता कैदियों की समय पूर्व रिहाई की गाइड लाइन बनाने का निर्देश दिया था। जिसका पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गयी है। याचिका पर अधिवक्ता के.के राय, चार्ली प्रकाश ने बहस की। याची का कहना है कि उसके पिता मनफूल केन्द्रीय कारागार नैनी में आजीवन कारावास की सजा पिछले 24 वर्ष से भुगत रहे हैं। महानिरीक्षक कारागार ने दिसम्बर 2013 में राज्य सरकार को लिखा है कि वृद्ध, अशक्त, अपंग, महिला व लंबे समय से सजा भुगत रहे सजायाफ्ता कैदियों की समय से पहले रिहाई की स्पष्ट नीति बनायी जाये।
जयसिंह अग्रहरी की रिपोर्ट इलाहाबाद ।