उच्च माध्यमिक शिक्षक के ट्रांसफर को हाई कोर्ट ने स्टे किया* -------------

  सन्तोष कुमार गौतम, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। जिनका ट्रांसफर  दिनांक 29/8/23 को उच्च माध्यमिक विद्यालय, दूँगीवाडा जिला सिवनी में कर दिया गया था।

ट्रांसफर नीति दिनांक 17/07/23 के प्रावधानों के अनुसार,  मॉडल/उत्कृष्ट/सीएम राइस, विद्यालय में पदस्थ शिक्षको के ट्रांसफर , उसी श्रेणी की शालाओं में किए जा सकते हैं। परंतु, शिक्षक का ट्रांसफर जिस विद्यालय में  किया गया था, वह उत्कृष्ट नही थे। साथ ही अन्य जिले में शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश भी स्थानांतरण नीति में प्रतिबंधित रखे गए थे जिसकी विपरीत जाकर श्री संतोष कुमार गौतम का स्थानांतरण नीति के खिलाफ जिला सिवनी कर दिया गया था

ट्रांसफर आदेश से पीड़ित होकर, उनके द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका दायर कर स्टे चाहा गया था। उनकी ओर से अधिवक्ता डॉ हृदेश श्रीवास्तव(8989406908, 9425870956) उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि  उक्त शिक्षक का ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधानों को विचार में लिए बिना किया गया है। बहस के दौरान कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया गया कि ट्रांसफर नीति दिनांक 17/07/23 के प्रावधानों के अनुसार,  मॉडल/उत्कृष्ट/सीएम राइस, विद्यालय में पदस्थ शिक्षको के ट्रांसफर , उसी श्रेणी की शालाओं में किए जा सकते हैं। परंतु,  ट्रांसफर जिस विद्यालय में किया गया है, वह उत्कृष्ट/मॉडल नही है।साथ ही नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कर्मचारी के आवेदन के आधार पर  ही अन्य जिले में स्थानांतरण संभव है, प्रशासनिक आधार पर नहीं ।इसके विपरीत याचिका कर्ता श्री संतोष कुमार गौतम का स्थानांतरण छिंदवाड़ा से जिला सिवनी कर दिया गया है

सुनवाई के दौरान, शासन का पक्ष अधिवक्ता श्री गिरीश केकरे ने रखा,  इस ट्रांसफर को युक्ति रूप से उचित प्रस्तुत करने का प्रयास किया, किंतु माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ श्री मनिंदर एस बट्टी   ने अधिवक्ता डॉ हृदेश श्रीवास्तव के तर्कों को स्वीकार करते हुए ट्रांसफर आदेश को विधि विरुद्ध माना एवम ट्रांसफर को स्टे करते हुए आदेश दिया है की कि याचिका कर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जावे।

*उक्त शिक्षक  उत्कृष्टमॉडल विद्यालय मोहखेड़ छिंदवाड़ा में ही पदस्थ रहेंगे*।

न्यूज़ सोर्स : *उच्च माध्यमिक शिक्षक के ट्रांसफर को हाई कोर्ट ने किया स्टे* -------------