कलेक्टर पर लगा जुर्माना - कलेक्टर के रवैया को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हुआ सख्त
भोपाल: सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी नहीं देने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आईएएस ऋजु बाफना पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नरसिंहपुर जिले में बिना किसी वजह के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को निरस्त करने और इससे संबंधित दस्तावेज आरटीआई के तहत उपलब्ध नहीं कराने पर हाई कोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर ऋजु बाफना पर सख्ती दिखाई है. जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने नरसिंहपुर कलेक्टर और अपर कलेक्टर पर एक- एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. इसके साथ ही आवेदक को बिना शुल्क जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश राज्य सूचना आयोग को दिया है. इस मामले में राज्य सूचना आयोग पहले ही एडीएम पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगा चुका है.
मामला पूर्व कलेक्टर और वर्तमान में शाजापुर में पदस्थ आईएएस ऋजु बाफना के कार्यकाल का है.अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्होंने पिछले साल शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. बिना किसी कारण के तत्कालीन कलेक्टर ऋजु बाफना ने उसे निरस्त कर दिया था. इसके बाद उन्होंने 27 जुलाई 2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट में शस्त्र लाइसेंस शाखा में लाइसेंस आवेदन निरस्तीकरण के कारण और अन्य दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी थी. अपर जिला दंडाधिकारी ने 1 अगस्त 2023 को पत्र के जरिए बताया कि उन्होंने एसडीएम नरसिंहपुर से शस्त्र लाइसेंस संबंधी अभिमत मांगा था, लेकिन वह अपर्याप्त है.