पीड़ित को मिला न्याय जिला कलेक्टर पांढुर्णा अजय देव शर्मा ने एस डी एम द्वारा दिए गए त्रुटि पूर्ण आदेश को किया निरस्त

न्यायालय कलेक्टर, जिला पांढुर्णा (म.प्र.) द्वारा महत्वपूर्ण आदेश पारित
पीड़ित को मिला न्याय जिला कलेक्टर पांढुर्णा अजय देव शर्मा ने एस डी एम द्वारा दिए गए त्रुटि पूर्ण आदेश को किया निरस्त
दिनांक 05/02/2025 को न्यायालय कलेक्टर, जिला पांढुर्णा (म.प्र.) अजय देव शर्मा ने महत्वपूर्ण अपील प्रकरण में निर्णय देते हुए अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया।
प्रकरण में अपीलार्थी रेखा ठाकुर की ओर से अधिवक्ता सारिका श्रीवास्तव एवं डॉ. हृदेश श्रीवास्तव ने पक्ष रखते हुए यह तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/07/2022 विधिसंगत नहीं है, क्योंकि इस आदेश में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रकरण से संबंधित सिविल वाद (आर.सी.एस.ए. 28/2021 - रेखा ठाकुर विरुद्ध नरेन्द्र खुबेले एवं अन्य) सिविल न्यायालय में पूर्व से लंबित था, जिसमें न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित कर रखा था।
न्यायालय कलेक्टर अजय देव शर्मा ने अभिलेखों एवं विधिक तर्कों का गहन अध्ययन करने के पश्चात यह पाया कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया गया तथा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया, जो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115(2)(ख) का स्पष्ट उल्लंघन है।
अतः न्यायालय कलेक्टर, जिला पांढुर्णा अजय देव शर्मा ने अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/07/2022 को विधिक प्रक्रियाओं के पालन में त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया।
इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अपीलार्थी रेखा ठाकुर को न्याय प्राप्त हुआ, जिससे अधिवक्ता सारिका श्रीवास्तव एवं डॉ. हृदेश श्रीवास्तव की उत्कृष्ट पैरवी सिद्ध हुई।