लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश को हाईकोर्ट ने किया तलब

 

 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को हाई कोर्ट ने तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ हृदेश श्रीवास्तव (8989406908) ने पैरवी की है. माननीय हाईकोर्ट जबलपुर की एकल पीठ के न्यायमूर्ति माननीय श्री जी एस आहलूवालिया ने छिंदवाड़ा जिले की शिशु रोग चिकित्सक के आवेदन को गलत तरीके से निरस्त करने के लिए सचिव लोक सेवा आयोग को तलब कर लिया है ।याचिकाकर्ता के याचिका क्रमांक 14268 में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सचिव लोक सेवा आयोग को तलब कर लिया है। उल्लेखनीय है, कि विगत दिनों विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों सहित शिशु रोग विशेषज्ञ की भी भर्ती प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इस हेतु विज्ञापन भी म प्र लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन में शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख भी था। जिस हेतु एक स्थानीय चिकित्सक भी पात्र थी। उन्होंने आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था, किंतु राज्य लोक सेवा आयोग ने आवेदक को नोटिस जारी कर अवगत कराया, कि उन्होंने शैक्षणिक योगिता के प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसलिए उनका आवेदन निरस्त हो सकता है। तत्पश्चात आवेदक ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से शैक्षणिक दस्तावेज प्रदान कर पावती प्राप्त कर ली थी , किन्तु आयोग ने अंतिम रूप से यह कह्ते हुए आवेदिका का आवेदन निरस्त कर दिया ,की उन्होंने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए । किंतु आवेदक ने शैक्षणिक योग्यता के संपूर्ण प्रमाण सहित अपने अधिवक्ता डॉ हृदेश श्रीवास्तव के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका लगाई थी। इसे प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर गलत तरीके से अभ्यार्थी का आवेदन निरस्त करने संबंधी याचिका स्वीकार कर लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश को तलब किया है,मामला अब माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

न्यूज़ सोर्स : लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश को हाईकोर्ट ने किया तलब