18 जुलाई से देश में खाने- पीने की कई चीजों पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू हो गया है। मंगलवार को एक ट्वीट में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने इन 14 सामानों की सूची संलग्न करते हुए स्पष्ट किया कि अगर इस सूची में शामिल सामानों को खुले, बिना पैकिंग या बिना लेबल के खरीदा जाता है तो इन सामानों पर जीएसटी से छूट दी जाएगी। इन सामानों में दाल, गेहूं, राई, ओट्स, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, दही और लस्सी शामिल है।

इससे पहले 18 जुलाई को ही वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अगर इन चीजों की पैकिंग 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा की बोरी या पैक में होती है, तो इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक हुई सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है। अगर रिटेलर व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा।