यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को 72 दिनों में नष्ट करें, जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए निर्देश

भोपाल: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर चल रहे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि जहरीले कचरे को जलाने का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है और अब इसे 72 दिन में नष्ट किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 72 दिन के अंदर जहरीले कचरे को जलाया जाए और इसकी रिपोर्ट पेश की जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कचरे को जलाने के ट्रायल में 270 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया गया। इस आधार पर सरकार ने कहा है कि अगर इसी गति से कचरा जलाया जाए तो यह 72 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि पीथमपुर के याचिकाकर्ताओं ने कचरा जलाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 40 साल से लंबित इस जहरीले कचरे की समस्या का निपटारा करना अब बेहद जरूरी हो गया है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये निर्देश
हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जहरीले कचरे को 72 दिन के अंदर जला दिया जाए और इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कचरे को जलाने की प्रक्रिया में सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। कोर्ट के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपी पीसीबी) करेंगे, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जून तय की है।
सरकार अगली सुनवाई में पेश करेगी प्रगति रिपोर्ट
बता दें कि पीथमपुर के याचिकाकर्ताओं ने कचरा जलाने के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 40 साल से लंबित इस जहरीले कचरे की समस्या का निपटारा करना अब बेहद जरूरी हो गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सुझाव देने की अनुमति दी और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि अगर सुझाव व्यावहारिक हों तो उन पर विचार किया जाए। कचरे के निपटान के संबंध में अगली सुनवाई में राज्य सरकार को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।