बिलासपुर । जिले में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से जीपीएम पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल द्वारा लगातार कार्यवाही कराई जा रही है । इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अशोक वाडेगावकर के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना गौरेला, पेंड्रा एवं थाना मरवाही क्षेत्र में अवैध शराब की पतासाजी कर रेड कार्यवाही की गई। थाना पेण्ड्रा की टीम के द्वारा ग्राम बचरवार आवास टोला बगडी रोड रवि होटल संचालक रामेश्वर प्रसाद उर्फ रवि कुमार साहू पिता अजंटू लाल साहू उम्र 25 वर्ष साकिन बचरवार मंडल टोला थाना पेण्ड्रा के होटल से एक पीला रंग का 5 लीटर क्षमता वाला जरिकेन में फुल भरा हुआ हाथ भटठी निर्मित अवैध महुआ शराब तथा 2 नग फ्रंट लाईन एंव 02 नग गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब जुमला 05.720 लीटर कीमती 1040/रू तथा बिक्री रकम 320/रू जुमला कीमती 1360/रूपये का मशरूका बरामद कर धारा 34(2) छ.ग. आब.अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत मौके पर कार्यवाही किया गया। थाना मरवाही की टीम द्वारा ग्राम टिकठी कछरा टोला में जयपाल सिंह गोड पिता स्व0 भोभली सिंह गोड के पास से एक सफेद रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में लगभग 03.5 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ मिला जो धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। दूसरे प्रकरण में थाना मरवाही के ग्राम गुल्लीडाँड़ निवासी शिव कुमार पनिका पिता घासीराम पनिका के कब्जे से एक सफेद रंग के जरीकेन में 03 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 300 रूपये बरामद कर 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया । थाना गौरेला की टीम के द्वारा रामायण भवन के पास रहने वाले विनय साहू पिता राधेश्याम साहू के दुकान से एक सफेद रंग की बोरी में रखा 04 बोतल अंग्रेजी क्च्रष्ट्रक्रष्ठढ्ढ ब्लैक प्रिमियम शराब कीमती 3000/- रूपये तथा शराब बिक्री रकम नगदी 500/- रूपये जप्त कर धारा 34 (1) क आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई। विदित हो कि गत दिवस अलग-अलग मामले में 4 आरोपियों से कुल 15 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं शराब बनाने का बर्तन, बिक्री रकम तथा एक आरोपी से 270 ग्राम गांजा जप्त एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही की गई थी। पुलिस अधीक्षक बंसल ने कहा है नशे के सौदागरों के विरुद्ध जीपीएम पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा।