मध्यप्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए नई ट्रांसफर नीति को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके तहत शिक्षकों को अपने सेवाकाल में कम से कम दस वर्ष ग्रामीण इलाकों के स्कूल में पढ़ाना होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर देना होगा। प्रशासनिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद ही स्वैच्छिक स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर नीति के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग की 2023-24 में प्रभावी नई ट्रांसफर पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें सभी संवर्ग के लिए स्थान और प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी की जाएगी। हालांकि, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा मंत्री को व्यवहारिक पक्ष देखने को कहा है।