भोपाल । ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। एक जनवरी से 30 सितंबर 2021 तक प्रदेश में 10171 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा गया। 7362 के लाइसेंस निलंबित किए गए। सबसे ज्यादा लाइसेंस रेड सिग्नल का उल्लंघन करने पर निलंबित किए गए हैं।
इन वजहों से कार्रवाई
5981- रेड लाइट जम्प
704- वाहन चलाते समय फोन पर बात
65- ओवरलोडिंग (मालवाहक)
335-ओवर स्पीडिंग
277- केस नशे में ड्राइविंग के
इस महीने से पीओएस मशीन से चालान
पॉइंट ऑफ सेल के जरिये ट्रैफिक चालान की कार्रवाई इस महीने से शुरू होगी। प्रदेश के 65 ट्रैफिक थानों के अलावा हाइवे के थानों को 1800 मशीन दी गई हैं। मशीनों को तय चालान की राशि के हिसाब से शेड्यूल किया गया है। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के एडीजी जी. जनार्दन के मुताबिक इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की जा रही है।
ऑनलाइन रिन्यू करवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस
विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए परिवहन विभाग एक बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है। 10 फरवरी से विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीय जिन्होंने मध्यप्रदेश के किसी भी आरटीओ ऑफिस से अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस लिया है, वह बिना आरटीओ ऑफिस आए ऑनलाइन ही अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत अब आवेदकों को सिर्फ लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए बेवजह भारत नहीं आना पड़ेगा। इस संबंध में पिछले साल केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया था। इसके बाद देश के कुछ प्रमुख राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली द्वारा इस व्यवस्था को लागू भी किया जा चुका है, वहीं 10 फरवरी से मध्यप्रदेश में भी इस व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है।