भोपाल । नगरीय निकाय चुनाव की पूर्व संध्या से मतदान तक ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा, जो वहां के मतदाता नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि मतदान से एक दिन पहले ऐसे सभी व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा, जो वहां के मतदाता नहीं हैं। इसमें बीमा व्यक्ति, दूध या अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री लाने को छूट दी जा सकती है। शांतिपूर्ण मतदान व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सभी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।मतदान के दिन प्रत्येक प्रत्याशी अपने लिए एक और निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन का उपयोग कर सकेंगे। ऐसे वाहनों की अनुमति के लिए सूची मतदान से दो दिन पहले रिटर्निंग आफिसर को देकर अनुमति पत्र प्राप्त करने होंगे।