भोपाल    प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम 24 मई तक घोषित हो जाएगा। दोनों ही चुनाव 30 जून तक करा लिए जाने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग है। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मीडिया से चर्चा में दी है। सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के फैसले के बाद आज राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। बीपी सिंह ने कहा है कि आयोग नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन पंचायत चुनाव के लिए अभी आरक्षण प्रक्रिया होना है। पंचायत चुनाव में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग आज की स्थिति में कराने को तैयार है और परिसीमन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव आज भी कराए जा सकते हैं। 

दो सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए जाएंगे

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में चुनाव कराने का समय दिया है और इस अवधि के बीच कभी भी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास परिसीमन की प्रक्रिया हो चुकी है और आरक्षण प्रक्रिया बची है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होना है तो इसे किया जाएगा। अगर समय सीमा में चुनाव कराया जाता है तो 2014 या 2019 की स्थिति में चुनाव कराए जा सकते हैं। मगर आज की परिस्थितियां बदल गई हैं और कई पंचायतें ही खत्म हो गई हैं।