नई दिल्ली निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए वीडियो वैन के इस्तेमाल की अनुमति देने के साथ ही इससे जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वीडियो वैन के किसी भी स्थल पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने रैलियों के आयोजन पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। हालांकि, आयोग ने शनिवार को खुली जगहों पर कोरोना प्रोटोकाल के पालन के साथ अधिकतम 500 दर्शकों की उपस्थिति में वीडियो वैन के जरिये प्रचार करने की अनुमति दी थी। आयोग ने आगाह किया था कि वीडियो वैन से लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सामान्य यातायात में इससे कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए।