नई दिल्ली । वाट्सएप की नई प्रावेसी पॉलीसी को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से जांच किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने वॉट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को वाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी थी। नए आईटी नियमों के खिलाफ वॉट्सऐप और फेसबुक की याचिका का विरोध करते हुए अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने भी हाईकोर्ट को जानकारी दी थी कि वॉट्सएप ने विवाद समाधान अधिकारों को मना करके देश के यूजर्स के मौलिक अधिकारों का पहले ही हनन किया है। इससे पहले मेटा की ओर से पेश हुए वकील ने डबल बेंच के सामने तर्क दिया था कि कंपनी वॉट्सएप की मालिक है लेकिन प्राइवेसी के मामले के संबंध में मेटा की जांच नहीं हो सकती है क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग संस्‍थाएं हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक ने 2014 में वाट्सएप का अधिग्रहण किया था। दोनों कंपनियों का स्वामित्व एक ही है लेकिन रास्ते और नीतियां अलग अलग हैं। वॉट्सएप को पूछताछ के लिए दिया गया पहला नोटिस वास्तविक है लेकिन फेसबुक को बिना किसी सामग्री के केवल रिट याचिका में कुछ संदर्भ देकर आदेश दे दिया गया है।