जबलपुर।   जिले में अवैध कालोनियां काटकर चांदी पीटने वालों के विरूद्ध कार्रवाई का सिलसिला चालू हो गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर के निर्देश के बाद कालोनी सेल प्रभारी पीके सेनगुप्ता ने चार अवैध कालोनाइजरों पर संबंधित कालोनियों के भू-खंड बेचने की रोक लगा दी है। इतना ही नहीं संबंधित कालोनाइजरों के विरूद्ध एफआइआर भी दर्ज कराई गई है। एसडीएम का कहना है कि जिन जमीनों का सौदा या क्रय-विक्रय संबंधित कालोनाइजर्स द्वाारा किया गया है, भविष्य में उनके नामांतरण एवं बंटवारे पर भी रोक लगा दी गई है।

कालोनी सेल प्रभारी एवं जबलपुर एसडीएम पीके सेनगुप्ता ने बताया कि होम वेर्क्स प्रापर्टीज जबलपुर के मालिक नैंसी स्वामी पिता फ्लेरेट प्रकाश द्वारा नीमखेड़ा की भूमि खसरा नंबर 146/1 एवं 148/1 पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर 71 भूखंडों के बेच दिए जाने की वजह से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी कड़ी में जबलपुर के ही ग्राम सिवनी में रहने वाले सुंदर लाल पिता करणलाल पटेल द्वारा अवैध रूप से 10 भूखंड, सिवनी-जबलपुर के ही राजेंद्र प्रसाद पिता करणलाल पटेल द्वारा अवैध रूप से 7 भूखंड विक्रय करने के कारण एवं अशफाक उल्लाह खां वार्ड निवासी हिलाल अहमद अंसारी पिता रियाज अहमद अंसारी द्वारा ग्राम खजरी की भूमि खसरा नंबर 137 के 22 भूखंड विक्रय करने कारण संबंधिताें के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

इसी तरह से अतिरिक्त ग्राम खजरी तहसील पनागर की भूमि बिना सक्षम अधिकारी एवं निश्चित अर्हताओं के विक्रय करने के कारण जिया उलहक पिता अनवर उलहक निवासी गोहलपुर, हैदर अली पिता मो. अकबर, मो. अकबर पिता हाजी सत्तार निवासी 652 अहिंसा इलेक्ट्रानिक, जबलपुर और कुंडम की भूमि खसरा नंबर 921 के भूखंडों में विक्रय करने के कारण सूरज प्रसाद पिता सेवाराम निवासी कुंडम की भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए संबंधित जमीन को अहस्तांतरणीय मद में दर्ज कर दिया गया है। कालोनी सेल प्रभारी सेनगुप्ता ने कहा कि उक्त सभी भूमियों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार के नामांतरण या बंटवारा की कार्रवाई नहीं हो सकती है और ना ही उन पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है।