भाेपाल ।   राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार काे कालाेनी में एक युवती पर सरेराह तेजाब फेंकने के मामले में दाे लाेगाें काे उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। दाेनाें पर तीन–तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दाेनाें काे तीन वर्ष का अतिरिक्त कठाेर कारावास भुगतना हाेगा।

लाेक अभियाेजन के प्रवक्ता मनाेज त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एेट्राेसिटी कमल जाेशी की अदालत ने अाराेपित शुभम तिवारी (27) एवं संजय पाल नामदेव (38) काे सजा सुनार्इ। एसिड अटैक की धारा 326 (क) में दाेषी पाते हुए अाजीवन कारावास की सजा सुनार्इ। इस मामले में शासन की अाेर से पैरवी स्नेहलता स्वामी एवं विजय काेटिया द्वारा की गर्इ।

क्या था मामला

प्रवक्ता त्रिपाठी ने बताया कि छात्रा 1100 क्वार्टर क्षेत्र में रहकर कालेज की पढ़ार्इ कर रही थी। 18 जून 2016 काे सुबह नौ बजे वह कालेज जाने के लिए घर से पैदल निकली थी। वह बस स्टाप की तरफ जा रही थी। जैसे ही वह र्इ–चार अरेरा कालाेनी में प्रभात पटेल के घर के सामने पहुंची थी, तभी बाइक से अाए दाे नकाबपाेश युवकाें ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया था। हमले में छात्रा का चेहरा, हाथ अौर पेट बुरी तरह से झुलस गया था। छात्रा का लंबे समय तक नर्मदा अस्पताल में इलाज चला था। हबीबगंज थाना पुलिस ने मुखबिर से मिले बाइक के नंबर के अाधार पर अराेपित शुभम तिवारी एवं संजय पाल नामदेव के खिलाफ एसिड अटैक की धारा–326 (क) एवं धारा–307 का केस दर्ज किया था।